Car Insurance Claim करने से पहले रेडी रखें ये डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई हो जाएगा आसान
Car Insurance Claim: किसी तरह का एक्सीडेंट या कार की चोरी होने पर जितनी जल्दी हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दें. मैक्सिमम 7 दिनों के भीतर कंपनी को इसकी जानकारी दे देनी होती है. क्लेम से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना जरूरी है.
अगर आप कैशलेस क्लेम करना पसंद करते हैं, तो आपको रिपेयरिंग कॉस्ट का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है.
अगर आप कैशलेस क्लेम करना पसंद करते हैं, तो आपको रिपेयरिंग कॉस्ट का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है.
Car Insurance Claim: आगे क्या होगा, किसी को नहीं मालूम. ऐसे में अगर कभी आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है या कार ही चोरी हो जाती है तो आपके सामने तत्काल एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है. अब आपके सामने इंश्योरेंस क्लेम का सवाल आता है. आपको इसके लिए कड़ी मश्क्कत करनी होती है. ऐसे में अगर आप चाहें तो अपनी इंश्योरेंस क्लेम (car insurance) करने को आसान भी बना सकते हैं. इसके लिए आपको होमवर्क करना होगा और जरूरी बातों को समझना होगा.
क्लेम करने से पहले तैयार हों ये डॉक्यूमेंट्स
- आपकी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की एक कॉपी
- आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की एक कॉपी
- कार इंश्योरेंस पॉलिसी की एक कॉपी
- फॉर्म 28, 29 और 30 के साथ हस्ताक्षर युक्त आरटीओ ट्रांसफर पेपर
- अगर आपका कार लोन एक्टिव है तो उस बैंक से फॉर्म-35 और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
- एक्सीडेंटल क्लेम की स्थिति में एफआईआर की वेरिफाइड कॉपी
- अगर कार का क्लेम चोरी से संबंधित है तो पुलिस से मिला नो ट्रेल रिपोर्ट की कॉपी
अगर कार एक्सीडेंट या चोरी हो जाए तब क्या करें
- सबसे पहले किसी तरह का एक्सीडेंट या कार की चोरी होने पर जितनी जल्दी हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दें. मैक्सिमम 7 दिनों के भीतर कंपनी को इसकी जानकारी दे देनी होती है.
- अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक्सीडेंट की जानकारी दें और एफआईआर दर्ज कराएं. कार क्लेम सेटलमेंट में एफआईआर जरूरी है.
- वैलिड प्रूफ के तौर पर एक्सीडेंट की फोटो खींचें, जो आपके लिए प्रूफ का काम करेंगे. इसके बाद ये सारे पेपर्स अपनी बीमा कंपनी में जमा कराएं.
- अपनी बीमा कंपनी से एक सर्वे करने वाले (Surveyor) को भेजने की रिक्वेस्ट करें. कार को रिपेयर होने दें और अपना क्लेम (car insurance claim) प्रोसेस जारी शुरू कर दें.
- आपके दावे की वास्तविकता का कंपनी मुआयना करेगी. वैलिड क्लेम पाए जाने पर आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी राशि रीइम्बर्स करेगी.
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कंपनी की पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ना है जरूरी
जानकारों का कहना है कि कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भेजे गए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. आपको इंश्योरेंस की राशि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद टर्म और कंडीशन के मुताबिक ही मिलेगी.
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रिपेयरिंग कॉस्ट का बोझ
अगर आप कैशलेस क्लेम करना पसंद करते हैं, तो आपको रिपेयरिंग कॉस्ट का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है. ऐसे मामलों में, गाड़ी को बीमा कंपनी की तरफ से तय नेटवर्क गैरेज की लिस्ट में लेने के लिए कही जाती है. पॉलिसीहोल्डर को सिर्फ डिडक्टिबल्स के लिए पेमेंट करना होता है. बाकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है. दूसरी तरफ, अगर कोई कस्टमर रीइम्बर्समेंट क्लेम के दावे के साथ आगे बढ़ता है, तो उसे सभी नुकसानों के लिए अपनी जेब से भुगतान करना होगा. ऐसे मामले में, उसे बीमा कंपनी को ऑरिजिनल बिल, रसीदें, मेडिकल रिपोर्ट, फोटो आदि जमा करनी होती है. बीमा कंपनी सभी कटौतियों को घटाने के बाद सभी मरम्मत राशि को रीइम्बर्स करेगी. यहां पॉलिसीहोल्डर अपने पसंदीदा गैरेज में अपनी कार की मरम्मत कर सकता है.
06:23 PM IST